Trump का Birthright Citizenship खत्म करने का वादा: कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अगर वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति बने, तो वो अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) खत्म करेंगे। उनके इस प्रस्ताव ने अमेरिका की नागरिकता से जुड़े कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर बहस छेड़ दी है।
Birthright Citizenship: क्या है जन्मसिद्ध नागरिकता?
USA में जन्मसिद्ध नागरिकता का मतलब है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका की जमीन पर पैदा होता है, उसे वहां की नागरिकता मिलती है। ये नियम अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता क्लॉज़ (Citizenship Clause) से आया है।
1868 में शामिल हुए इस संशोधन में लिखा गया है:
“जो भी व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ या प्राकृतिक रूप से नागरिक बना है और जो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन है, वह अमेरिका और अपने राज्य का नागरिक होगा।”
1952 के इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट में भी यही बात दोहराई गई है। इसी वजह से अमेरिका उन कुछ देशों में शामिल है, जो बिना शर्त Birthright Citizenship देते हैं।
अभी, ऐसे बच्चे जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के यहां पैदा होते हैं, उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिलती है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में करीब 11 मिलियन अवैध प्रवासी थे। अब ये संख्या बढ़कर 13-14 मिलियन हो चुकी है। ट्रंप “बर्थ टूरिज्म” यानी विदेश से सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आने की प्रथा को भी गलत मानते हैं।
किन लोगों को (जन्मसिद्ध नागरिकता) Birthright Citizenship नहीं मिलती?
हालांकि यह अधिकार अधिकतर लोगों पर लागू होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे, विदेशी राजनयिकों (diplomats) के बच्चों को यह नागरिकता नहीं मिलती क्योंकि वे अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों के बच्चों पर यह नियम लागू होता है या नहीं।
1898 के एक महत्वपूर्ण मामले, यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क, में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक व्यक्ति, जिसके माता-पिता चीन के कानूनी प्रवासी थे, लेकिन जो अमेरिका में पैदा हुआ था, वह अमेरिकी नागरिक है।
Birthright Citizenship: विरोधियों की राय
जन्मसिद्ध नागरिकता के आलोचक कहते हैं कि 14वें संशोधन में “अधिकार क्षेत्र के अधीन” (subject to the jurisdiction) का जिक्र इसलिए किया गया था ताकि यह साफ हो कि यह नियम अवैध प्रवासियों के बच्चों पर लागू नहीं होता।
कुछ रिपब्लिकन नेताओं जैसे लिंडसे ग्राहम और टॉम कॉटन ने कानून प्रस्तावित किया है जिसमें कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के बच्चों को अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाना चाहिए।
हालांकि, ज्यादातर कानूनी विशेषज्ञ इस व्याख्या को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिकी कानूनों के अधीन होते हैं और उन्हें राजनयिकों की तरह कोई कानूनी छूट नहीं मिलती।
क्या Trump इसे कार्यकारी आदेश (Executive Order) से खत्म कर सकते हैं?
संविधान के मुताबिक, नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार Congress के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने नागरिकता से जुड़े नियम कार्यकारी आदेश से बदलने की कोशिश नहीं की।
लेकिन Trump का कहना है कि वे ऐसा कर सकते हैं। अगर वे ऐसा आदेश जारी करते हैं, तो इसमें यह शर्त हो सकती है कि बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक, स्थायी निवासी, या सैन्य सेवा में हो।
अगर ऐसा आदेश जारी हुआ, तो इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। निचली अदालतें इसे तुरंत रोक सकती हैं, लेकिन मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा?
अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो न्यायालय को 14वें संशोधन की व्याख्या करनी होगी। अगर कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता को संवैधानिक रूप से सुरक्षित माना, तो इसे बदलने का एकमात्र तरीका संविधान में संशोधन होगा।
संविधान में संशोधन करना बेहद कठिन है। इसके लिए कांग्रेस के दोनों सदनों से दो-तिहाई समर्थन और तीन-चौथाई राज्यों की मंजूरी चाहिए। अमेरिका में आखिरी बार संविधान संशोधित 1992 में हुआ था।
आगे क्या हो सकता है?
ट्रंप का जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने का प्रस्ताव अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि, यह कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों का सामना करेगा।
यह बहस इस बात पर भी रोशनी डालती है कि अमेरिका में नागरिकता के अधिकार कैसे परिभाषित और संरक्षित हैं। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह न केवल अमेरिकी कानूनों की सीमाओं को परखेगा बल्कि देश के भविष्य में नागरिकता की परिभाषा को भी प्रभावित करेगा।