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अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले दवा बिक्री के नियम

नई दिल्ली। नशे के रूप में दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दवा
news mitrPrescription Now Mandatory for Cough Syrups

नई दिल्ली। नशे के रूप में दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दवा बिक्री व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त कफ सिरप और अन्य मौखिक दवाओं की बिक्री केवल डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकेगी।

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    सरकार ने इस संबंध में ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए ऐसी सभी दवाओं को ‘शेड्यूल एच1’ श्रेणी में शामिल कर दिया है। यह नियम उन मौखिक दवाओं पर लागू होगा जिनमें 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल मौजूद है और जिन्हें 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतलों में बेचा जाता है।

    नए प्रावधानों के अनुसार अब मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर की पर्ची के इन दवाओं की बिक्री नहीं कर सकेंगे। साथ ही, प्रत्येक बिक्री का पूरा विवरण एक अलग रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी जांच की जा सके।

    केंद्र सरकार का मानना है कि इस कदम से कफ सिरप और अन्य अल्कोहल युक्त दवाओं के नशे के रूप में हो रहे दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा और दवाओं की निगरानी व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी बनेगी।

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