Himachal Police Makes Online Attendance Mandatoryई-एचआरएमएस से जुड़ेगा कर्मचारियों का हाजिरी, छुट्टी और सेवा रिकॉर्ड; वेतन प्रक्रिया भी होगी डिजिटल
हिमाचल प्रदेश पुलिस में अब कर्मचारियों की हाजिरी, छुट्टियों और सेवा से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों, जिलों, बटालियनों, थानों, चौकियों और विशेष इकाइयों में ई-एचआरएमएस (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) और ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अधिकांश प्रशासनिक और मानव संसाधन संबंधी कार्य अब ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही किए जाएंगे। ई-एचआरएमएस आधारित हाजिरी व्यवस्था पुलिस कार्यालयों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइनों और विशेष शाखाओं में लागू होगी। पुलिस मुख्यालय से विशेष अस्थायी छूट प्राप्त कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी के लिए कागजी उपस्थिति रजिस्टर बंद कर दिए गए हैं।
अब बिना अनुमति अनुपस्थित रहने या ड्यूटी पर देर से पहुंचने की जानकारी ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज होगी। इसका असर ई-सैलरी के जरिए होने वाली वेतन प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। वेतन जारी करने से पहले कर्मचारियों की उपस्थिति और स्वीकृत छुट्टियों का डिजिटल रिकॉर्ड मिलाना अनिवार्य होगा।
यदि रिकॉर्ड का सत्यापन किए बिना वेतन जारी किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
पुलिस विभाग में आंतरिक समायोजन, शाखाओं के बीच तैनाती और विभिन्न इकाइयों में तबादले की प्रक्रिया भी ई-एचआरएमएस के माध्यम से की जाएगी। कर्मचारी को कार्यमुक्त करने और नई जगह कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी।
इसके अलावा पुलिस कर्मियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट भी पोर्टल के माध्यम से तैयार और स्वीकृत की जाएंगी।
अब आकस्मिक, अर्जित, अर्धवेतन, मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल अवकाश समेत सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। छुट्टी की मंजूरी और उसका निपटारा भी इसी प्रणाली के जरिए किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑफलाइन या कागजी अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
हालांकि, जिला स्तर पर तैनात भारतीय पुलिस सेवा और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों के अर्जित अवकाश को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है। इनके अर्जित अवकाश को मंजूरी देने का अधिकार राज्य सरकार के गृह विभाग के पास रहेगा।
आदेश के तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और प्रधान लिपिकों को कर्मचारियों से जुड़े सभी सेवा रिकॉर्ड ई-सेवा पुस्तिका में अपडेट करने होंगे। इसमें नियुक्ति, तबादला, पदोन्नति, शैक्षणिक योग्यता, प्रशंसा पत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई और वार्षिक वेतन वृद्धि जैसी जानकारियां शामिल होंगी।
हर कर्मचारी को साल में कम से कम एक बार अपनी डिजिटल सेवा पुस्तिका का सत्यापन करना होगा। रिकॉर्ड में किसी तरह की गलती मिलने पर उसे 15 दिनों के भीतर दुरुस्त करवाना होगा।
इस नई व्यवस्था के लागू होने से हिमाचल प्रदेश पुलिस में हाजिरी, छुट्टी, वेतन, तबादले और सेवा रिकॉर्ड से जुड़े कामकाज को एक ही डिजिटल प्रणाली से संचालित किया जा सकेगा।
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