Last updated: September 30th, 2026 at 06:29 am
No More Home-District Restriction for Rationसोलन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थियों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत देशभर में कहीं भी राशन लेने की सुविधा उपलब्ध है। लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड के जरिए किसी भी ई-पॉस (ePoS) सक्षम उचित मूल्य की दुकान से अपनी पात्रता के अनुसार पूरा या आंशिक राशन प्राप्त कर सकते हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आंचल कुमारी ने बताया कि यह सुविधा खास तौर पर प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर या राज्य में रहने वाले परिवारों के लिए उपयोगी है। अब राशन लेने के लिए लाभार्थियों को अपने मूल गांव या निर्धारित राशन डिपो पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
परिवार का कोई सदस्य दूसरे शहर या राज्य में रहकर वहां राशन ले सकता है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य अपने गृह क्षेत्र में बची हुई पात्रता के अनुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं।
लाभार्थी ‘मेरा राशन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी राशन पात्रता, हाल के लेनदेन, आधार सीडिंग की स्थिति और राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। ऐप में जीपीएस की मदद से नजदीकी उचित मूल्य की दुकान खोजने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह ऐप विभिन्न भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है।
राशन वितरण या उचित मूल्य की दुकान से जुड़ी किसी समस्या के लिए लाभार्थी इन माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं:
📞 टोल फ्री हेल्पलाइन: 1967
📞 अन्न सहायता IVRS: 14457
📱 व्हाट्सऐप: 98682-00445
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