HomeAll NewsBaddi News: बिना लाइसेंस दवाइयां बेचने पर 5 साल की जेल, दोषी पर ₹1.20 लाख जुर्माना

Baddi News: बिना लाइसेंस दवाइयां बेचने पर 5 साल की जेल, दोषी पर ₹1.20 लाख जुर्माना

बद्दी: बद्दी के साई रोड स्थित गुज्जरवाला में बिना वैध लाइसेंस एलोपैथिक दवाइयों की बिक्री और भंडारण करने के मामले
news mitr5 Years in Jail for Selling Medicines Without a License in Baddi

बद्दी: बद्दी के साई रोड स्थित गुज्जरवाला में बिना वैध लाइसेंस एलोपैथिक दवाइयों की बिक्री और भंडारण करने के मामले में नालागढ़ की विशेष अदालत ने कंकण कुमार बागची को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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    उप जिला न्यायवादी मनोज चौहान के अनुसार, 21 जुलाई 2011 को स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुज्जरवाला स्थित मैसर्स गौरव क्लीनिक में छापेमारी की थी। इस दौरान कंकण कुमार बागची पुत्र काशी नाथ बागची को एलोपैथिक दवाइयों का भंडारण और बिक्री करते हुए पाया गया।

    निरीक्षण के दौरान वह दवाइयों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और खरीद से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। टीम को दवाइयों की खरीद के स्रोत के बारे में भी संतोषजनक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद मामले की जांच कर इसे विशेष न्यायालय नालागढ़ में पेश किया गया।

    गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर फैसला

    मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। 13 अक्तूबर को सुनाए गए फैसले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत एक धारा में पांच साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना, जबकि दूसरी धारा में एक साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इस तरह दोषी को कुल पांच साल की कठोर कैद और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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