Last updated: August 22nd, 2026 at 07:10 am
1 Kg Charas Seizure: Bail Deniedरामपुर बुशहर: नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस थाना झाकड़ी में दर्ज एक किलोग्राम चरस बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस थाना झाकड़ी में अभियोग संख्या 01/2026 के तहत 1 जनवरी 2026 को मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में आरोपी की पहचान 25 वर्षीय सागर सिंह पुत्र करम चंद, निवासी गांव बोंडा, तहसील रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कथित तौर पर एक किलोग्राम चरस बरामद की थी। बरामदगी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया।
इसके बाद आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने मामले की गंभीरता, बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा और आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। पुलिस ने आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश-दो, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर ने 21 अगस्त 2026 को आरोपी सागर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि नशे से जुड़े मामलों में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ जांच को मजबूत बनाने और अदालत में प्रभावी पैरवी पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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