Last updated: July 20th, 2026 at 06:21 am
Delhi HC Rejects Sonam Wangchuk's Transfer Pleaनई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि फिलहाल इस मामले में किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने वांगचुक को इलाज कर रहे डॉक्टरों का पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया।
यह याचिका उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने दायर की थी, जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला मनमाना नहीं था।
हाई कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की है। वहीं, वांगचुक की पत्नी ने कहा है कि वह हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी।
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