Last updated: June 12th, 2026 at 06:44 am
Himachal Ends Special Privilege for Medical Storesशिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में संचालित दवा दुकानों के आवंटन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वर्षों से चली आ रही विशेषाधिकार आधारित व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकार ने अब इन मेडिकल स्टोरों के आवंटन के लिए खुली टेंडर प्रक्रिया लागू करने का फैसला किया है।
नई नीति के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (HPSCSC) को रियायती अथवा प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल स्टोर आवंटित करने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भविष्य में दवा दुकानों का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि नागरिक आपूर्ति निगम एक लाभ अर्जित करने वाली संस्था है और उसे विशेष रियायतें प्रदान करने से राज्य को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे में पारदर्शिता बढ़ाने और राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों में स्थित मेडिकल स्टोर लंबे समय से चर्चा और विवाद का विषय रहे हैं। नई व्यवस्था लागू होने से आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनने की उम्मीद है, जिससे राज्य सरकार को भी बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।
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