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प्रदेश में रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए अब ऑनलाइन होंगे आवेदन, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया मसौदा

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम
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हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इस संबंध में आयोग ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए आम जनता और संबंधित हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर संशोधित नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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    प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अब पात्र उपभोक्ता रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। यदि केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, तो उसी पोर्टल के माध्यम से किए गए आवेदन भी वैध माने जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।

    मसौदे में डिजिटल सोलर मीटरिंग कनेक्शन एग्रीमेंट को भी मान्यता देने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी यदि किसी सरकारी पोर्टल पर डिजिटल एग्रीमेंट उपलब्ध है, तो अलग से भौतिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई आवेदन ऑफलाइन प्राप्त होता है, तो संबंधित वितरण लाइसेंसधारी उसे ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड कर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।

    आयोग का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इससे रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की स्वीकृति और स्थापना की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

    आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन का मसौदा उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति, संस्थाएं और अन्य संबंधित पक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सुझाव या आपत्तियां आयोग के सचिव को भेज सकते हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित नियमों को अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जाएगा।

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