Last updated: June 5th, 2026 at 09:45 am
Lottery Returns to Himachalहिमाचल प्रदेश में लॉटरी एक बार फिर शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनियमन नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। गुरुवार को जारी किए गए इन नियमों के तहत राज्य में कागजी और ऑनलाइन दोनों प्रकार की लॉटरी संचालित की जा सकेगी।
नए नियमों के अनुसार लॉटरी का संचालन केवल राज्य सरकार करेगी और इसके टिकट हिमाचल प्रदेश के भीतर ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी बेचे जा सकेंगे। सरकार ने लॉटरी संचालन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तय किए हैं।
नियमों में प्रावधान किया गया है कि एक वर्ष में 24 से अधिक नियमित ड्रॉ आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त छह बंपर ड्रॉ अलग से आयोजित किए जा सकेंगे। किसी भी राष्ट्रीय अवकाश के दिन लॉटरी का ड्रॉ नहीं होगा। वहीं, लॉटरी टिकट का न्यूनतम मूल्य दो रुपये निर्धारित किया गया है।
ऑनलाइन लॉटरी संचालन के लिए केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थापित करना अनिवार्य होगा। ड्रॉ प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, जो ड्रॉ के दौरान मौजूद रहेंगे और परिणामों का सत्यापन करेंगे।
सरकार लॉटरी के संचालन के लिए एक या अधिक वितरकों अथवा विक्रय एजेंटों की नियुक्ति कर सकेगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं, लॉटरी टिकटों की छपाई किसी सरकारी मुद्रणालय में कराई जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पिछले बजट भाषण में राज्य में लॉटरी दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी। नियमों के निर्माण और अन्य राज्यों के मॉडल के अध्ययन के कारण इस प्रक्रिया में समय लगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि लॉटरी से प्राप्त होने वाला राजस्व प्रदेश की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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